सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकृत निर्माण और भवन निर्माण नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अधिकारियों को ऐसे मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।